इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई 5 मई, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी। यह याचिका मस्जिद परिसर के वज़ूखाना क्षेत्र में पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने की अनुमति मांगती है। यह परिसर वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर से सटा हुआ है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के मद्देनज़र टाल दी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 21 अप्रैल, 2025 को जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के सर्वेक्षण को लेकर कोई भी अदालत तब तक कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेगी, जब तक अगली सूचना न दी जाए।
हाईकोर्ट ने इस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को याचिका के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय भी प्रदान किया है। यह याचिका रेखा सिंह द्वारा दायर की गई है, जिसमें वाराणसी की एक अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वज़ूखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था।