नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने घरेलू और अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट जल को गंगा में छोड़े जाने के संबंध में वाराणसी नगर निगम के आयुक्त और चंदौली के जिला पंचायती राज अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
अधिकरण वाराणसी में सामने घाट, सनबीम स्कूल, रविदास पार्क, सराय नंदन और तेगरा मोड़ सहित कई स्थानों पर गंगा में अपशिष्ट जल छोड़े जाने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने मई 2022 में इस मामले को देखने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।
पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे, ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें उसने रामनगर औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन के लिए एक अलग नाली के निर्माण की सिफारिश की थी।
रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि चंदौली में जिला पंचायती राज अधिकारी “नगरपालिका सीवेज के उपचार के लिए मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली विकसित कर सकते हैं”।
अधिकरण ने सोमवार को पारित एक आदेश में कहा, “आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी और जिला पंचायत राज अधिकारी, चंदौली को समिति की सिफारिशों के अनुसरण में कदम उठाने के लिए जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।”
मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 16 अक्टूबर को पोस्ट किया गया है।