एनजीटी ने प्रयागराज में पानी की कमी पर पर्यावरण मंत्रालय, एनटीपीसी को नोटिस जारी किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुना और गंगा में पानी की कमी का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनटीपीसी और अन्य से जवाब मांगा है।

हरित पैनल एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि नदियों में पानी की कमी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां अगले दो दशकों में कुंभ मेला और प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन मुश्किल हो जाएगा।

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याचिका के अनुसार, किशनपुर नहर और दो थर्मल प्लांट सहित कई संस्थाओं द्वारा पानी की निकासी के कारण कमी हुई है।

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सोमवार को पारित एक आदेश में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि याचिका ने “पर्यावरण कानूनों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा” उठाया है।

पीठ, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल हैं, ने कहा कि वह इस मामले में कई अधिकारियों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बना रही है।

ये हैं केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव; उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव; प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट; प्रयागराज मंडलायुक्त; बारा थर्मल पावर प्लांट परिचालन प्रभारी; और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) के प्रयागराज परिचालन प्रभारी सहित अन्य शामिल थे।

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ट्रिब्यूनल ने कहा, “प्रतिवादियों को आठ सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।”

मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 7 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

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