केवलादेव पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई: एनजीटी ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पेड़ों की कथित कटाई के मामले में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है।

एनजीटी एक पत्र याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया था कि पार्क के अंदर की चारदीवारी और कुछ तालाबों के आसपास ‘कच्चा पथ’ (पगडंडी) के निर्माण के दौरान देशी पेड़ों की कई प्रजातियों को काट दिया गया था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि याचिका ने “पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण मुद्दा” उठाया है।

पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में, पीठ ने इस मामले में राजस्थान सरकार सहित कई अधिकारियों को पक्षकार या प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन, ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन के सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल थे। और उत्तर प्रदेश के राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण।

ट्रिब्यूनल ने कहा, “उपरोक्त उत्तरदाताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया जाए।”

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मामले को 1 अप्रैल को भोपाल में सेंट्रल ज़ोन बेंच के समक्ष आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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