दिल्ली के सेंट्रल रिज इलाके में सेना मुख्यालय द्वारा पेड़ों की कथित कटाई के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और दो अन्य को नोटिस जारी किया है।
हरित पैनल एक मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने सेना मुख्यालय द्वारा 8.78 हेक्टेयर क्षेत्र को साफ करते समय पेड़ों की कटाई के बारे में एक अखबार की रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने रिपोर्ट पर गौर किया, जिसके अनुसार सेना ने दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम सहित पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन किया।
सोमवार को पारित एक आदेश में, पीठ ने कहा, “समाचार सामग्री पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे का खुलासा करती है।”
इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और रक्षा मंत्रालय को पक्ष या प्रतिवादी बनाया गया – जिसका प्रतिनिधित्व इसके सचिव ने किया।
ग्रीन पैनल ने नोटिस जारी करने के बाद कहा कि मंत्रालय के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया है और जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।
पीठ ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए बाकी दोनों पक्षों से जवाब मांगा.
मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 6 मार्च तक के लिए पोस्ट किया गया है।