नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को उस याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिसमें यहां जीटी करनाल रोड औद्योगिक क्षेत्र में कूड़े के ढेर के कारण होने वाले प्रदूषण पर प्रकाश डाला गया है।
एनजीटी ने एक स्थानीय निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि डंप यार्ड से निकलने वाले कचरे से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण यह स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, ”हमारा विचार है कि सबसे पहले, इस मुद्दे पर एमसीडी के आयुक्त द्वारा विचार करने की जरूरत है।”
याचिका का निपटारा करते हुए, पीठ ने नागरिक निकाय के अधिकारी को “शिकायत पर विधिवत विचार करने और कानून के अनुसार उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।”
ट्रिब्यूनल ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा, “इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर यह प्रक्रिया पूरी की जाए।”