असम में सड़क विस्तार के लिए पेड़ों की कटाई: एनजीटी ने राज्य के मुख्य सचिव, एनएचआईडीसीएल को पक्षकार बनाया

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य में गुवाहाटी से गोलपाड़ा तक सड़क विस्तार के लिए लगभग 2,000 पेड़ों की कथित कटाई से संबंधित मामले में असम के मुख्य सचिव और राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को पक्ष बनाया है।

ट्रिब्यूनल ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पेड़ों की कथित कटाई के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा कि कार्यवाही के दौरान, एनएचएआई के वकील ने कहा था कि एनएचआईडीसीएल ने परियोजना शुरू की थी और पीएसयू के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

यह रेखांकित करते हुए कि इस मामले में “पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा” शामिल है, पीठ ने कहा कि वह इस मामले में एनएचआईडीसीएल के अध्यक्ष और असम के मुख्य सचिव को प्रतिवादी (पक्ष) के रूप में शामिल कर रही है।

ट्रिब्यूनल ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, “चूंकि मामला पूर्वी जोन बेंच, कोलकाता से संबंधित है, इसलिए इसे आगे की उचित कार्रवाई के लिए बेंच को स्थानांतरित किया जाता है।”

READ ALSO  उपभोक्ता न्यायालय ने जस्टडायल को कोचिंग संस्थान को वादा की गई सेवाएं न देने पर रिफंड देने का आदेश दिया

मामले को 10 जनवरी को आगे की कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Related Articles

Latest Articles