एक सत्र अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित साक्ष्यों को कथित रूप से गढ़ने के एक मामले में कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की आरोपमुक्त करने की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए आर पटेल ने सीतलवाड की याचिका खारिज कर दी.
गुजरात सरकार ने उनके आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने दंगा पीड़ितों के विश्वास का दुरुपयोग किया और निर्दोष लोगों को फंसाया।
गुजरात हाई कोर्ट द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में सीतलवाड को जमानत दे दी थी।