पूर्व सांसद धनंजय सिंह की आपराधिक अपील पर हाईकोर्ट ने माँगा जवाब

 जौनपुर के पूर्व सांसद (सांसद) धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील दायर की है। अपील, जिसमें नमामि गंगे परियोजना प्रबंधक अभिनव सिंघल के कथित अपहरण, जबरन वसूली, धमकी और आपराधिक साजिश के लिए दी गई सात साल की कैद की सजा को चुनौती दी गई थी, राज्य सरकार की आपत्तियां दर्ज करने में विफलता के कारण आगे नहीं बढ़ सकी।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने धनंजय सिंह और संतोष विक्रम सिंह की अपील पर सुनवाई करते हुए अब विशेष एमपी-एमएलए अदालत से रिकॉर्ड और राज्य सरकार से 22 अप्रैल तक जवाब मांगा है।

READ ALSO  धारा 482 CrPC के तहत शक्तियों का दायरा धारा 320 CrPC से बड़ा है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

राज्य सरकार की आपत्तियों की अनुपस्थिति और एमपी-एमएलए अदालत से अदालती रिकॉर्ड की अनुपलब्धता ने अपीलों की सुनवाई में देरी में योगदान दिया है।

Video thumbnail

इन घटनाक्रमों ने धनंजय सिंह के राजनीतिक भविष्य को और अधिक जटिल बना दिया है, क्योंकि सात साल की सजा फिलहाल उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता को बाधित कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार स्थगन से उनके राजनीतिक करियर को लेकर अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं, जो सात साल पहले पहली बार सजा सुनाए जाने के बाद से अधर में है।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने नाबालिग बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने से किया इनकार, सरकार को प्रसव का खर्च उठाने का आदेश
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles