दिल्ली की अदालत ने यौन दुराचार के आरोपी पूर्व सहायक फुटबॉल कोच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने एलेक्स मारियो एम्ब्रोस के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिन्हें कथित यौन दुराचार के लिए भारतीय महिला अंडर -17 फुटबॉल टीम के सहायक कोच के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

एम्ब्रोस के खिलाफ द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यूरोप के प्रशिक्षण और प्रदर्शन दौरे के दौरान एक खिलाड़ी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए सहायक कोच को नॉर्वे से वापस बुलाया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पिछले साल जुलाई में एम्ब्रोस को बर्खास्त कर दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप जिंदल ने शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 446 के तहत बांड के उल्लंघन पर जमानतदार को नोटिस भी जारी किया।

इसने पिछले साल 27 अक्टूबर को एम्ब्रोस के खिलाफ समन जारी किया था।

अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

READ ALSO  मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने विजय जुलूस पर लगायी रोक
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles