दिल्ली की अदालत ने यौन दुराचार के आरोपी पूर्व सहायक फुटबॉल कोच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया

दिल्ली की एक अदालत ने एलेक्स मारियो एम्ब्रोस के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिन्हें कथित यौन दुराचार के लिए भारतीय महिला अंडर -17 फुटबॉल टीम के सहायक कोच के पद से बर्खास्त कर दिया गया था।

एम्ब्रोस के खिलाफ द्वारका सेक्टर 23 पुलिस स्टेशन में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 12 (यौन उत्पीड़न के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  NDPS मामले में लैब को भेजे गए नमूने के वजन में मामूली अंतर अभियोजन के मामले की जड़ से हिला नहीं सकता- हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की ख़ारिज

यूरोप के प्रशिक्षण और प्रदर्शन दौरे के दौरान एक खिलाड़ी के साथ कथित दुर्व्यवहार के लिए सहायक कोच को नॉर्वे से वापस बुलाया गया था। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पिछले साल जुलाई में एम्ब्रोस को बर्खास्त कर दिया था।

Play button

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप जिंदल ने शुक्रवार को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 70 के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 446 के तहत बांड के उल्लंघन पर जमानतदार को नोटिस भी जारी किया।

READ ALSO  धारा 378(3) सीआरपीसी | राज्य द्वारा अपील दायर करने की अनुमति के आवेदन पर निर्णय लेने से पहले निचली अदालत के रिकॉर्ड को समन करना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इसने पिछले साल 27 अक्टूबर को एम्ब्रोस के खिलाफ समन जारी किया था।

अदालत ने मामले की आगे की कार्यवाही के लिए 25 फरवरी की तारीख मुकर्रर की।

READ ALSO  जस्टिस संजय यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई शपथ

Related Articles

Latest Articles