एफआईआर दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दर्ज की गई: सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में आपराधिक कार्यवाही को किया रद्द

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में दहेज उत्पीड़न के एक मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी (एफआईआर) “दुर्भावनापूर्ण और द्वेषपूर्ण उद्देश्य से दर्ज की गई थी।” यह निर्णय 12 फरवरी 2025 को सुमन मिश्रा व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (क्रिमिनल अपील नं. ___/2025, विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) नं. 9218/2024) में दिया गया।

न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पाया कि लगाए गए आरोप सामान्य थे, उनमें कोई विशिष्टता नहीं थी और यह तलाक याचिका के बाद प्रतिशोध स्वरूप दर्ज किए गए प्रतीत होते थे। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वैवाहिक विवादों में आपराधिक कानून को हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और एफआईआर व आरोप-पत्र को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद प्रियंका मिश्रा (शिकायतकर्ता) और उनके पति ऋषल कुमार (अपीलकर्ता नं. 3) के बीच वैवाहिक संघर्ष से उत्पन्न हुआ। उनकी शादी 5 मार्च 2016 को बरेली, उत्तर प्रदेश में हुई थी। निरंतर विवादों के कारण, ऋषल कुमार ने 17 जून 2021 को पारिवारिक न्यायालय, बरेली के प्रधान न्यायाधीश के समक्ष तलाक की याचिका दायर की (वैवाहिक मामला नं. 627(597)/2021)।

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इसके दो महीने बाद, 19 अगस्त 2021 को प्रियंका मिश्रा ने बरेली के बारादरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अपने देवर द्वारा बलात्कार, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर आरोप लगाए। यह एफआईआर निम्नलिखित धाराओं के तहत दर्ज की गई थी:

  • भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए, 354, 328, 376, 352, 504 और 506
  • दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4
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जांच के बाद, पुलिस ने बलात्कार (आईपीसी धारा 376) के आरोप को हटा दिया और केवल दहेज उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर आरोप-पत्र दायर किया। शिकायतकर्ता ने इस पर कोई आपत्ति याचिका दायर नहीं की।

इसके बाद, आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में धारा 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर और आरोप-पत्र को रद्द करने की याचिका दायर की, जिसे 31 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सुप्रीम कोर्ट में प्रमुख कानूनी मुद्दे

  1. क्या एफआईआर तलाक याचिका के जवाब में दर्ज की गई थी?
    आरोपियों का तर्क था कि एफआईआर तलाक याचिका दायर होने के दो महीने बाद दर्ज की गई और यह पति के परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे प्रतिशोधात्मक एफआईआर की न्यायिक समीक्षा आवश्यक है ताकि प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो।
  2. क्या ससुराल पक्ष के खिलाफ सामान्य आरोप अभियोजन के लिए पर्याप्त हैं?
    सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि परिवार के कई सदस्यों पर लगाए गए आरोप अस्पष्ट और बिना किसी विशिष्ट विवरण के थे, जो कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में एक दोहराया जाने वाला मुद्दा है।

    “गवाहों के बयानों से पता चलता है कि आरोप सामान्य और व्यापक रूप में लगाए गए हैं, बिना किसी विशिष्ट तिथि या समय के विवरण के।”
  3. क्या तलाक और पुनर्विवाह के बाद आपराधिक कार्यवाही जारी रह सकती है?
    न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि पति को तलाक मिल चुका था और उसने पुनर्विवाह कर लिया था, जिससे आपराधिक कार्यवाही जारी रखने का कोई औचित्य नहीं था।

    “परिवार न्यायालय ने तलाक की डिक्री दी थी, जिसे चुनौती नहीं दी गई। अपीलकर्ता नं. 3 ने पुनर्विवाह कर लिया है। ऐसे में, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना केवल उत्पीड़न होगा।”
  4. क्या गंभीर आरोप (बलात्कार) हटने के बाद शेष आरोपों पर मुकदमा चल सकता है?
    चूंकि बलात्कार के आरोप में आरोप-पत्र नहीं दायर हुआ था और शिकायतकर्ता ने इसे चुनौती नहीं दी, इसलिए न्यायालय ने शेष आरोपों को कमजोर और संदिग्ध पाया।

    “एफआईआर से पता चलता है कि प्राथमिक आरोप देवर द्वारा बलात्कार का था। हालांकि, इस अपराध के लिए कोई आरोप-पत्र दायर नहीं हुआ और शिकायतकर्ता ने कोई विरोध याचिका दायर नहीं की।”
  5. क्या हाईकोर्ट ने उचित जांच किए बिना याचिका खारिज कर दी?
    सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की आलोचना की कि उसने एफआईआर की वास्तविक जांच किए बिना ही याचिका खारिज कर दी।

    “हाईकोर्ट ने एफआईआर में लगाए गए आरोपों की केवल सतही समीक्षा की। उसने यह स्पष्ट करने में विफलता दिखाई कि एफआईआर में दर्ज अपराध वास्तव में संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं।”

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सभी तथ्यों और कानूनी सिद्धांतों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और आरोप-पत्र को दुर्भावनापूर्ण और प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए रद्द कर दिया।

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“एफआईआर दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है और इसे केवल इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि पति ने तलाक याचिका पहले दायर की थी। इसलिए, मामले की विशेष परिस्थितियों में, एफआईआर और आरोप-पत्र को रद्द किया जाता है।”

कोर्ट ने कई पूर्व निर्णयों का हवाला दिया, जिनमें शामिल थे:

  • इकबाल उर्फ बाला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 8 एससीसी 734 – यदि एफआईआर दुर्भावनापूर्ण प्रतीत हो तो अदालतों को इसे रद्द कर देना चाहिए।
  • मोनिका कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एससीसी 781 – व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकना आवश्यक है।
  • माला कर बनाम उत्तराखंड राज्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1049) – तलाक और पुनर्विवाह हो जाने पर एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
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संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण न्याय सुनिश्चित करते हुए आरोपियों के खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया।

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