200 करोड़ की फिरौती का मामला: सुकेश चंद्रशेखर ने केस ट्रांसफर करने के लिए कोर्ट का रुख किया

एक प्रमुख व्यवसायी की पत्नी से 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश पर पक्षपात का आरोप लगाया और इसे दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की।

चंद्रशेखर ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

“चूंकि आवेदक/आरोपी ने पीठासीन अधिकारी/एएसजे के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाया है, इसलिए वर्तमान स्थानांतरण याचिका की प्रति उन्हें भेजी जाए, जिसमें उनकी टिप्पणियों को स्पष्ट किया गया हो, जिसे 17 अप्रैल, 2023 को आगे के विचार के लिए इस अदालत के समक्ष रखा जा सकता है।” न्यायाधीश ने कहा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संबंधित जेल अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरोपी को पेश करने का निर्देश दिया।

अपने आवेदन में, कथित ठग ने दावा किया कि मामले में अन्य आरोपियों को दी जा रही राहत उन्हें और उनकी पत्नी को नहीं दी जा रही है।

चंद्रशेखर पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है, जिन्हें रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में धन की कथित हेराफेरी से संबंधित एक मामले में अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था।

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चंद्रशेखर और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर अदिति को सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके उससे पैसे लिए। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी का प्रतिरूपण करके अदिति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया।

चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।

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