प्रवर्तन निदेशालय ने अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत का विरोध किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में बिचौलिए के रूप में फंसे ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को जमानत देने के खिलाफ मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कड़ी आपत्ति सुनी। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कार्यवाही की अध्यक्षता की, जहां ईडी के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि जेम्स के भागने का खतरा है और आरोपों की गंभीरता के कारण जमानत देना अनुचित है।

क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को दिसंबर 2018 में दुबई से प्रत्यर्पित किया गया था और तब से वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी दोनों के आरोपों का सामना कर रहा है। वह 12 लग्जरी हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े घोटाले में गुइडो हैशके और कार्लो गेरोसा के साथ जांच के दायरे में आने वाले तीन बिचौलियों में से एक है।

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सुनवाई के दौरान, ईडी ने दोहराया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले मार्च 2022 में जेम्स की जमानत खारिज कर दी थी, जिसमें पुष्टि की गई थी कि उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पुख्ता हैं। एजेंसी ने यह भी बताया कि जेम्स का भारत से कोई खास संबंध नहीं है और वह पहले ही पांच साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुका है, फिर भी वह जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करता।

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जेम्स के बचाव पक्ष ने कार्यवाही की लंबी प्रकृति का तर्क दिया और बताया कि मुकदमा अभी शुरू होना बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर दोषी भी ठहराया जाता है, तो जेम्स को अधिकतम सात साल की जेल हो सकती है, जो कि लगभग उतना ही समय है जितना वह पहले ही जेल में बिता चुका है। इसके अलावा, उसके वकील ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोपों का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि 2014 से चल रही जांच अभी तक मुकदमे में तब्दील नहीं हुई है और प्रत्यर्पण डिक्री में पीएमएलए के तहत आरोपों को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जिससे इन आरोपों के तहत उसकी निरंतर हिरासत के आधार पर सवाल उठता है।

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अदालत ने जनवरी 2025 के लिए आगे की सुनवाई निर्धारित की है। इस बीच, हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पिछले फैसले जेम्स के खिलाफ गए हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2023 में उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था, इस आधार पर कि अधिकतम सजा का आधा हिस्सा पूरा करने से उसे स्वतः रिहाई का अधिकार नहीं मिल जाता।

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