पटना हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को यह निर्देश दिया है कि वह एक मृत कांस्टेबल की विधवा द्वारा दायर अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन को पुनर्विचार करे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में, जहां सख्त पात्रता मानदंड पीड़ित परिवारों के कल्याण में बाधा उत्पन्न करते हैं, वैकल्पिक पदों की संभावना का अन्वेषण करना आवश्यक है।
मामले की पृष्ठभूमि
मामला चंदा कुमारी बनाम भारत संघ एवं अन्य (CWJC नंबर 5323/2023) से संबंधित है। इसमें चंदा कुमारी ने अपने पति गुड्डू कुमार, जो CISF में कांस्टेबल थे और 10 अक्टूबर 2019 को सेवा के दौरान निधन हो गया था, के बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग की। उनके पति की असामयिक मृत्यु के बाद, कुमारी ने अपने परिवार, जिसमें दो नाबालिग बच्चे और वृद्ध सास-ससुर शामिल हैं, के जीवन-यापन को सुरक्षित करने के लिए यह आवेदन किया।
याचिकाकर्ता ने ग्रुप ‘C’ पद के लिए आवेदन किया था, लेकिन उनकी ऊंचाई 142.5 सेमी होने के कारण इसे बार-बार खारिज कर दिया गया, जो कि महिला उम्मीदवारों के लिए 7.5 सेमी की छूट के बाद भी 155 सेमी के मानक से कम थी। उन्होंने किसी भी उपलब्ध पद, जिसमें ग्रुप ‘D’ पद भी शामिल हो, पर विचार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अधिकारियों ने पात्रता सीमाओं का हवाला देते हुए उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
इस अस्वीकृति के बाद कुमारी ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया और यह दावा किया कि CISF की कार्रवाई अनुकंपा नियुक्ति के सिद्धांतों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके परिवार के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
कानूनी मुद्दे
अदालत ने अनुकंपा नियुक्ति की अवधारणा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों की पहचान की और उनका समाधान किया:
अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य:
सुप्रीम कोर्ट के उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और जगदीश प्रसाद बनाम बिहार राज्य के फैसलों का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि अनुकंपा नियुक्तियों का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है, जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है।
न्यायमूर्ति पुरनेंदु सिंह ने कहा:
“इसका उद्देश्य परिवार के मुख्य कमाने वाले की अचानक मृत्यु से उत्पन्न वित्तीय कठिनाई को कम करना है। देरी या तकनीकीताओं का कठोर पालन इस योजना के उद्देश्य को कमजोर करता है।”
वैकल्पिक भूमिकाओं पर विचार करने का दायित्व:
अदालत ने जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में, जहां पात्रता मानदंड किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करते हैं, नियोक्ता को वैकल्पिक भूमिकाओं, जिसमें ग्रुप ‘D’ पद शामिल हैं, पर विचार करना चाहिए। इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/2/2009-Estt. (D) दिनांक 3 अप्रैल 2012 का हवाला दिया गया।
न्यायमूर्ति सिंह ने कहा:
“अनुकंपा नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया का मानवीय अपवाद है, जिसका उद्देश्य पीड़ित परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करना है। अधिकारियों को सभी प्रासंगिक कारकों, जैसे वित्तीय स्थिति, निर्भरता, और वैकल्पिक पदों को स्वीकार करने की इच्छा, पर विचार करना चाहिए।”
नियुक्तियों की समयबद्धता:
अदालत ने समयबद्ध कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि लंबी देरी अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य को विफल कर देती है। यह देखा गया कि कुमारी ने नवंबर 2019 में आवेदन किया था, लेकिन उनका मामला 2023 तक अनसुलझा रहा।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति पुरनेंदु सिंह ने याचिकाकर्ता के आवेदन के CISF द्वारा निपटान की प्रक्रिया की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अनुकंपा नियुक्तियां एक अधिकार नहीं हैं, लेकिन अधिकारियों को निष्पक्ष और उचित कार्रवाई करनी चाहिए।
उन्होंने कहा:
“प्रशासनिक कठोरता और देरी न केवल अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य को हताश करती हैं, बल्कि शोक संतप्त परिवार की पीड़ा को और बढ़ा देती हैं।”
“जब परिवार की वित्तीय कठिनाई स्पष्ट हो, तो नियोक्ता को वैकल्पिक पदों पर विचार करना चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में, जिनमें महिला पर निर्भर परिवार की अतिरिक्त जिम्मेदारियां हों।”
फैसला
पटना हाई कोर्ट ने ग्रुप ‘C’ पद के लिए कुमारी के आवेदन को अस्वीकार करने के CISF के फैसले को कानूनी रूप से अस्थिर घोषित किया। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उसके मामले पर किसी भी ग्रुप ‘D’ पद के लिए पुनर्विचार करें, उसकी वित्तीय स्थिति, वैकल्पिक भूमिकाओं को स्वीकार करने की इच्छा, और मौजूदा नियमों के तहत पात्रता को ध्यान में रखते हुए।
न्यायमूर्ति सिंह ने जोर दिया कि इस फैसले को त्वरित रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता को तत्काल राहत मिल सके। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति की अपेक्षाएं CISF की अपनी कार्रवाइयों के कारण उत्पन्न हुई थीं और प्रक्रियात्मक कठोरता के कारण उन अपेक्षाओं को पूरा न करना अनुचित था।
पक्षकारों के अधिवक्ता:
- याचिकाकर्ता के लिए: अधिवक्ता आतिश कुमार
- भारत संघ के लिए: वरिष्ठ पैनल काउंसल अमरेंद्र नाथ वर्मा और अधिवक्ता अभिरूप