चुनावी बांड: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई का समय बढ़ाने का आवेदन खारिज किया, कल तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संविधान पीठ ने आज भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका पर सुनवाई की।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बांड की खरीद और मोचन का विवरण प्रस्तुत करने के लिए 30 जून, 2024 तक का समय मांगने वाली एसबीआई की अर्जी खारिज कर दी है।

कोर्ट ने एसबीआई को 12 मार्च, 2024 के कामकाजी घंटों की समाप्ति तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है।

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इसके अलावा न्यायालय ने ईसीआई को उन बांडों का विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया है, जो ईसी द्वारा 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सीलबंद कवर में एससी के साथ दायर किए गए थे।

एसबीआई ने राजनीतिक दलों द्वारा नकदी में बदले गए चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए शीर्ष अदालत से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी।

एसबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी एकत्र करनी होगी। उन्होंने कहा- हमारी प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया कि केवाईसी, बॉन्ड नंबरों के बीच कोई संबंध न हो।

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इस पर सीजेआई ने कहा

“हमने आपको डोनर केवाईसी का मिलान राजनीतिक दलों से करने के लिए नहीं कहा है। हमने आपसे केवल चुनाव आयोग के पास उपलब्ध विवरण का खुलासा करने के लिए कहा है।

एसबीआई आसानी से उपलब्ध जानकारी का खुलासा करके फैसले का अनुपालन कर सकता है।”

सभी विवरण एसबीआई की मुख्य शाखा में उपलब्ध हैं। एसबीआई केवल सीलबंद लिफाफे को खोल सकता है और जानकारी को सहसंबंधित कर सकता है।

साल्वे ने कहा: मेरे पास पूरी जानकारी है कि बांड किसने खरीदा और मेरे पास पूरी जानकारी है कि पैसा कहां से आया और किस राजनीतिक दल ने कितना टेंडर दिया.. मुझे अब खरीददारों के नाम भी डालने हैं.. नाम डालने होंगे एकत्र किया गया.. बांड संख्या के साथ क्रॉस चेक किया गया।

आगे बढ़ते हुए CJI ने पूछा: पिछले 26 दिनों में मिलान पर क्या प्रगति हुई है?

एसबीआई को मिलान में हुई प्रगति की सीमा का खुलासा करना चाहिए था।

साल्वे ने दलील दी कि अगर कोई बॉन्ड एक्स खरीदता है और उसमें वाई का नाम आ रहा है तो इससे तबाही मच जाएगी. हमसे कहा गया था कि लीक न हो, इसलिए इसे ऐसा बनाया गया.

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सीजेआई ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक ने न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले में संशोधन की मांग करते हुए हलफनामा दायर किया है।

एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्रवाई का अनुरोध

मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ ने एक अलग याचिका पर भी सुनवाई की जिसमें एसबीआई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया है।

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बैंक पर चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चंदे का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप है।

संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर गवई, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बॉन्ड को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था.

कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर असंवैधानिक घोषित कर दिया था. इसके अलावा, इसने चुनाव आयोग को 13 मार्च तक दानदाताओं की पहचान और दान की गई राशि का खुलासा करने का आदेश दिया था।

हालाँकि, एसबीआई ने चुनावी बांड का विवरण प्रकट करने के लिए 30 जून तक का समय देने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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