आभूषण दुकान में चोरी: दिल्ली की अदालत ने मुख्य आरोपी को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

एक अदालत ने शनिवार को भोगल आभूषण दुकान में चोरी के मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को सात दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

श्रीवास, जिन्हें पहले बुधवार को ट्रांजिट रिमांड पर छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय राजधानी लाया गया था, को अगले दिन दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।

शनिवार को पुलिस ने आरोपी से हिरासत में पूछताछ की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं की.

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आरोपी को ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे सात दिनों के लिए जेल भेज दिया।

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मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने छत्तीसगढ़ की एक अदालत से श्रीवास की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड हासिल की।

पुलिस ने कहा था कि श्रीवास को 29 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन ने चोरी के आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद शहर पुलिस ने आरोपी की औपचारिक गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड के लिए एक याचिका दायर की थी।

पुलिस ने बताया कि आरोपी दुकान में घुसे, स्ट्रॉन्गरूम में छेद किया और 20 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषणों के साथ-साथ 5 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए।

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पुलिस के मुताबिक, दुकान मालिक ने 24 सितंबर की रात करीब 8 बजे शोरूम बंद कर दिया था और 26 सितंबर की सुबह जब उसने शोरूम खोला तो उसे घटना की जानकारी हुई.

श्रीवास के पास से करीब 18.5 किलो सोने और हीरे के आभूषण और 12.5 लाख रुपये नकद बरामद किये गये। दक्षिणी दिल्ली के भोगल इलाके में उमराव सिंह ज्वैलर्स के मालिक ने दावा किया था कि दुकान से लगभग 30 किलोग्राम आभूषण चोरी हो गए हैं।

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