हाई कोर्ट ने अभियोजन निदेशक अलका गोयल की नियुक्ति के खिलाफ जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, यूपीएससी से रुख मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभियोजन निदेशक अलका गोयल की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर शहर सरकार और संघ लोक सेवा आयोग से रुख मांगा।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने सहायक लोक अभियोजक चिरंजीत सिंह बिष्ट द्वारा दायर याचिका पर गोयल को नोटिस भी जारी किया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार में अभियोजन निदेशक के रूप में गोयल की नियुक्ति को शून्य घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह मनमाने ढंग से और कानूनी प्रावधानों के खिलाफ की गई थी।

याचिका में कहा गया है, ”03.03.2023 को, माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना, आक्षेपित आदेश के माध्यम से, श्रीमती अलका गोयल को एनसीटी दिल्ली सरकार के निदेशक (अभियोजन) के रूप में नियुक्त/पदोन्नत किया गया था।”

“उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना दिल्ली सरकार के एनसीटी में निदेशक (अभियोजन) के रूप में श्रीमती अलका गोयल की नियुक्ति/पदोन्नति अवैध है, इसलिए शुरू से ही अमान्य है। इसके अलावा, निदेशक (अभियोजन) भर्ती नियम , 2021 जो सीआरपीसी की धारा 25-ए के तहत परिकल्पित अपने संवैधानिक कार्यालय को कमजोर करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनिवार्य सहमति को बाहर करता है, इसलिए उस हद तक शून्य है, “यह तर्क दिया गया।

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वकील सर्वेश सिंह और राजेश्वरी मित्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन में अभियोजन निदेशक का पद बहुत महत्वपूर्ण है और इस पद को भरने में मुख्य न्यायाधीश की सहमति अभियोजन को स्वतंत्र बनाने का एक प्रयास है।

मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी.

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