सेवाओं पर विवाद: हाई कोर्ट ने केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा प्रख्यापित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और याचिकाकर्ता को शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है।

पीठ ने कहा, “क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक ही मामले की सुनवाई करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाएं।”

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी.

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“यह देखा गया है कि ऐसे अध्यादेश के संबंध में संवैधानिक वैधता को चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और मामला आज सूचीबद्ध है।

पीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता लंबित मामले में उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का अनुरोध करता है। रिट याचिका को स्वतंत्रता के साथ वापस ली गई याचिका के रूप में निस्तारित किया जाता है।”

केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था, जिससे अरविंद केजरीवाल सरकार के साथ टकराव शुरू हो गया था।

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इसमें कहा गया है, “अध्यादेश में दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण के निर्माण की भी परिकल्पना की गई है, जो एनसीटीडी में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग के लिए सिफारिशें करेगा, जिसे एलजी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।”

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) को दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के साथ निर्णयों के टकराव के मामलों में विवेक से कार्य करने की प्रबल शक्तियां दी गई हैं।

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याचिका में दावा किया गया है कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के संविधान पीठ के फैसले के प्रभाव को खत्म करने के लिए लाया गया है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं।

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