मानहानि शिकायत में समन को चुनौती देने वाली AAP नेता सत्येन्द्र जैन की याचिका पर हाई कोर्ट ने भाजपा नेता से जवाब मांगा

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को आप नेता सत्येन्द्र जैन की उस याचिका पर दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने गोस्वामी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी थी।

हालाँकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, “मैं कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए आश्वस्त नहीं हूं। मुझे उन्हें सुनने की जरूरत है। मुझे ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड देखने की जरूरत है।”

Play button

जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने उच्च न्यायालय से निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने का आग्रह किया क्योंकि शिकायतकर्ता से जिरह के लिए मामला 30 नवंबर के लिए सूचीबद्ध है।

READ ALSO  कम गंभीर अपराधों में शामिल विचाराधीन कैदियों को निजी मुचलके पर रिहा करने के लिए केंद्र के जवाब का इंतजार: सुप्रीम कोर्ट जज एसके कौल

हाई कोर्ट ने मामले को 14 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पहले मानहानि शिकायत में आप नेताओं सत्येन्द्र जैन और राघव चड्ढा को समन जारी किया था और सत्र अदालत ने 9 नवंबर को इसे बरकरार रखते हुए कहा था कि समन आदेश “तथ्यों के साथ-साथ कानून के हिसाब से भी पूरी तरह से सही और कानूनी था”।

चड्ढा ने पहले ही सत्र न्यायालय को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और इसे 11 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

READ ALSO  पत्नी ने पति से माँगा 1 लाख रुपय अंतरिम गुजारा भत्ता कहा वो डेंटिस्ट है मगर बेरोज़गार- कोर्ट ने अनुरोध किया अस्वीकार

गोस्वामी ने यहां एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें दिल्ली के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जैन और पंजाब से राज्यसभा सांसद चड्ढा पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के फंड को लेकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। गोस्वामी एनडीएमसी स्थायी समिति के अध्यक्ष थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि आप के दोनों नेताओं ने ”आम जनता की नजर में शिकायतकर्ता के नैतिक और बौद्धिक चरित्र को नीचा दिखाने” के लिए ये टिप्पणियां कीं।

READ ALSO  दिल्ली रिज में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, डी.डी.ए. द्वारा संभावित अवमानना का हवाला
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles