दिल्ली की एक अदालत 19 जुलाई को फैसला करेगी कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि गुप्ता आनंद ने अभियोजन एजेंसी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के साथ-साथ शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद 7 जुलाई को आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायाधीश ने अदालत के कर्मचारियों को यह जांचने का भी निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई कर रही किसी अन्य अदालत से प्राप्त मामले के रिकॉर्ड सभी मामलों में पूर्ण हैं या नहीं और सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई तक एक रिपोर्ट दाखिल करें।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि कड़कड़डूमा अदालत के कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए रिकॉर्ड भारी थे और सात न्यायिक फाइलों में शामिल थे।
न्यायाधीश ने सीबीआई को टाइटलर की आवाज के नमूनों की फोरेंसिक जांच के संबंध में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) से रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
Also Read
सीबीआई ने 20 मई को इस मामले में टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद 1 नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी।
यहां एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में, सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आज़ाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों की मौत हो गई। — ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह।
सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं।