न्यूज़क्लिक मामला: पोर्टल के एचआर प्रमुख चक्रवर्ती ने सरकारी गवाह बनने की मांग करते हुए दिल्ली अदालत का रुख किया

अदालत के सूत्रों ने कहा कि न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती ने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है, जिसमें आरोप है कि समाचार पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए धन मिला था।

चक्रवर्ती ने पिछले सप्ताह विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष आवेदन दायर कर मामले में माफी मांगी और दावा किया कि उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका वह दिल्ली पुलिस को खुलासा करना चाहते हैं, जो मामले की जांच कर रही है।

न्यायाधीश ने चक्रवर्ती का बयान दर्ज करने के लिए मामले को मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष भेज दिया है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी उनके बयान को देखने के बाद इस पर फैसला लेगी कि अदालत के समक्ष उनके आवेदन का समर्थन किया जाए या नहीं।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को चक्रवर्ती और न्यूज पोर्टल के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया था।

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वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.

एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।

पुलिस ने कहा कि एफआईआर में नामित संदिग्धों और डेटा के विश्लेषण में सामने आए संदिग्धों पर 3 अक्टूबर को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में सात स्थानों पर छापे मारे गए।

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न्यूज़क्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए।

छापेमारी के बाद स्पेशल सेल ने नौ महिला पत्रकारों समेत 46 लोगों से पूछताछ की।

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