शाहबाद डेयरी हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए

एक अदालत ने सोमवार को उस व्यक्ति के खिलाफ हत्या सहित आरोप तय किए, जिसने 28 मई को शाहबाद डेयरी इलाके में एक 16 वर्षीय लड़की को पूरे सार्वजनिक दृश्य में बार-बार चाकू मारकर हत्या कर दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (POCSO) ऋचा गुसाईं सोलंकी ने साहिल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप तय किए।

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अदालत ने अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को 28 नवंबर को सूचीबद्ध किया।
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा, इसमें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और अपराध के कथित हथियार की बरामदगी शामिल है।

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इससे पहले 1 जुलाई को कोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस की 640 पेज की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

यह खौफनाक हत्या सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज में दिख रहा है कि आदमी ने लड़की पर कम से कम 20 बार चाकू मारा, जबकि कई लोग वहां से गुजरे लेकिन किसी ने भी उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया।

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पुलिस ने कहा था कि उसके शरीर पर चोट के 34 निशान थे और उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी।

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