कोयला घोटाला: सीबीआई ने इस्पात मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के लिए अधिकतम सजा की मांग की

सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत से इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी के लिए सात साल की जेल की सजा की मांग की है, जिसे छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया है।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज से इस्पात मंत्रालय के जेपीसी (संयुक्त संयंत्र समिति) के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को अधिकतम सात साल की सजा देने का आग्रह किया।

सीबीआई ने अदालत से कहा कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, उसने दावा किया कि उसने “बहुत गंभीर अपराध” किया है।

इस मामले में जज 22 अगस्त को सजा सुनाएंगे.

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कोयला घोटाले में 14वीं सजा में न्यायाधीश ने 18 अगस्त को बसाक को विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी थी।

मंत्रालय ने बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस्पात मंत्रालय के अधिकारी ने 2008 में कंपनी द्वारा किए गए दावों का समर्थन करते हुए एक झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

कंपनी और उसके निदेशक को पहले इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील फिलहाल उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

सीबीआई के उप कानूनी सलाहकार संजय कुमार ने ट्रायल कोर्ट में कहा, “दोषी को अधिकतम सजा दी जा सकती है और न्याय के हित में उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।”

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