दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की अधीनस्थ न्यायपालिका (Subordinate Judiciary) में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाते हुए दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग का आदेश जारी किया है। 4 दिसंबर, 2025 को जारी इस आदेश के तहत पांच न्यायिक अधिकारियों की जिम्मेदारियों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट के अन्य माननीय न्यायाधीशों द्वारा अनुमोदित इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक कामकाज को सुचारू और प्रभावी बनाना है।
महानिबंधक (Registrar General) अरुण भारद्वाज द्वारा जारी आधिकारिक आदेश संख्या 50/DHC/Gaz/G-7/VI.E.2(a)/2025 के अनुसार, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:
तबादलों की सूची:
- श्री मृदुल गुप्ता
- वर्तमान पद: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), साउथ डिस्ट्रिक्ट, साकेत कोर्ट।
- नई नियुक्ति: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, पटियाला हाउस कोर्ट।
- टिप्पणी: उन्हें एक रिक्त न्यायालय में तैनात किया गया है।
- सुश्री निहारिका कुमार शर्मा
- वर्तमान पद: सीनियर सिविल जज-कम-रेंट कंट्रोलर (SCJ-cum-RC), शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट।
- नई नियुक्ति: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), साउथ डिस्ट्रिक्ट, साकेत कोर्ट।
- टिप्पणी: वह श्री मृदुल गुप्ता का स्थान लेंगी।
- सुश्री प्रगति
- वर्तमान पद: सीनियर सिविल जज-कम-रेंट कंट्रोलर (SCJ-cum-RC), साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, द्वारका कोर्ट।
- नई नियुक्ति: सीनियर सिविल जज-कम-रेंट कंट्रोलर (SCJ-cum-RC), शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट।
- टिप्पणी: वह सुश्री निहारिका कुमार शर्मा का स्थान लेंगी।
- सुश्री तपस्या अग्रवाल
- वर्तमान पद: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वेस्ट), तीस हजारी कोर्ट के कार्यालय से संबद्ध (Attached)।
- नई नियुक्ति: सीनियर सिविल जज-कम-रेंट कंट्रोलर (SCJ-cum-RC), साउथ-वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, द्वारका कोर्ट।
- टिप्पणी: वह सुश्री प्रगति का स्थान लेंगी।
- सुश्री पद्मा लाडोल
- वर्तमान स्थिति: प्रतिनियुक्ति (Deputation) से वापसी पर।
- नई नियुक्ति: सिविल जज-03, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट।
- टिप्पणी: उन्हें एक रिक्त न्यायालय में तैनात किया गया है।
लंबित फैसलों पर हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
तबादले के आदेश के साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन मामलों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं जिनमें फैसला सुरक्षित (Judgment Reserved) रखा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि:
“तबादला होने वाले न्यायिक अधिकारियों को अपना वर्तमान कार्यभार छोड़ने से पहले उन मामलों को अधिसूचित करना होगा जिनमें उन्होंने निर्णय या आदेश सुरक्षित रखे हैं। ऐसे अधिकारियों को पोस्टिंग या ट्रांसफर के बावजूद, तय तारीख पर या अधिकतम 2-3 सप्ताह के भीतर फैसले सुनाने होंगे।”
इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि फैसला सुनाने की तारीख उस कोर्ट की कॉज लिस्ट (Cause List) में अधिसूचित की जानी चाहिए जहां मामला लंबित है, और साथ ही उस कोर्ट की सूची में भी जहां अधिकारी का तबादला हुआ है। यह जानकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी।
सभी न्यायिक अधिकारी उन जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में कार्य करेंगे जहां उन्हें आवंटित किया गया है।

