दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व पीएफआई अध्यक्ष अबूबकर की चिकित्सा आधार पर रिहाई की याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर हिरासत से रिहाई की मांग की थी। अबूबकर, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं, को 2022 में संगठन पर व्यापक कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अंतरिम जमानत के उनके अनुरोध को पहले ट्रायल कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन ने अपने फैसले में कहा, “हम अपील को खारिज करते हैं।” अबुबकर ने अपने मामले की खूबियों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी रिहाई की अपील की थी।

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एनआईए ने पीएफआई और उसके सदस्यों पर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने की आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि पीएफआई ने कैडरों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने और प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए।

पीएफआई पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध सितंबर 2022 में लागू किया गया था, 11 राज्यों में व्यापक छापेमारी के बाद जहां बड़ी संख्या में पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया या गिरफ्तार किया गया। इन राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। प्रतिबंध को कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत लागू किया गया था, जिसमें सरकार ने आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों के साथ पीएफआई के कथित संबंधों का हवाला दिया था।

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इससे पहले फरवरी में, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि तिहाड़ जेल के चिकित्सा अधीक्षक अबुबकर को उनकी बीमारियों के लिए नियमित रूप से “प्रभावी” उपचार प्रदान करें। हालाँकि, अदालत ने यह कहते हुए उन्हें घर में नज़रबंद करने से इनकार कर दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

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