दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत तथा तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा की अलग-अलग याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने के संकेत दिए। दोनों कलाकारों ने अपनी पहचान, तस्वीरों और व्यक्तित्व से जुड़ी चीजों के बिना अनुमति इस्तेमाल के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है।
जस्टिस विकास महाजन ने दोनों मामलों में प्रतिवादी पक्षों को समन जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने एआई से तैयार आपत्तिजनक सामग्री, फर्जी सोशल मीडिया पोस्ट, पहचान का गलत इस्तेमाल और बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों में कलाकारों के नाम का इस्तेमाल किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए।
कंगना रनौत ने अश्लील सामग्री और फर्जी खबरों को हटाने की मांग की
कंगना रनौत ने इंटरनेट पर उनके बारे में प्रसारित की जा रही अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग की है।
उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंगना से जुड़ी यौन और अश्लील तस्वीरें तथा ग्राफिक सामग्री मौजूद हैं। इसके अलावा एआई की मदद से ऐसे पोस्ट और फर्जी खबरें भी तैयार की जा रही हैं, जिनमें कंगना के नाम से ऐसे बयान दिखाए गए हैं जो उन्होंने कभी नहीं दिए।
सुनवाई के दौरान कंगना के वकील ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में मीम्स और व्यंग्यात्मक सामग्री भी मौजूद है, जिनमें कुछ आपत्तिजनक हैं।
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल अंतरिम राहत के लिए वह मीम्स या व्यंग्यात्मक सामग्री के खिलाफ कोई आदेश नहीं मांग रहे हैं।
दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विकास महाजन ने प्रतिवादियों को समन जारी किया और मामले में अंतरिम आदेश पारित करने की बात कही।
विजय देवरकोंडा की पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर आपत्ति
एक अन्य मामले में अभिनेता विजय देवरकोंडा ने भी अपनी पहचान और व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उनकी ओर से पेश सीनियर वकील ने कोर्ट को बताया कि कई लोग बिना अनुमति अभिनेता के नाम और उनकी पहचान से जुड़ी चीजों का व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं।
कोर्ट को बताया गया कि अभिनेता की पहचान से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल कर सामान बेचा जा रहा है। इसके अलावा एआई से तैयार सोशल मीडिया पोस्ट, अभिनेता के नाम पर फर्जी पहचान बनाना, झूठे विज्ञापन और अभद्र भाषा वाली सामग्री भी सामने आई है।
इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संबंधित प्रतिवादियों को समन जारी किया। कोर्ट ने इस मामले में भी अंतरिम आदेश पारित करने के संकेत दिए।
कई मशहूर हस्तियों को पहले मिल चुकी है राहत
इससे पहले भी कई फिल्मी हस्तियां और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोग अपने पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं।
इनमें अभिनेता ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और सलमान खान, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, पत्रकार सुधीर चौधरी, पॉडकास्टर राज शमानी, आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण और क्रिकेटर अभिषेक शर्मा शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट इन सभी के मामलों में पहले ही अंतरिम राहत दे चुका है।
फिलहाल कंगना रनौत और विजय देवरकोंडा की याचिकाओं पर अंतरिम आदेश आना बाकी है।

