कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित अपने खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दंगों के दौरान दिल्ली के पुल बंगश इलाके में तीन व्यक्तियों की मौत में शामिल होने के आरोपी टाइटलर ने अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को “जासूसी” बताया है।
13 सितंबर को ट्रायल कोर्ट द्वारा औपचारिक रूप से तय किए गए आरोपों में हत्या, गैरकानूनी रूप से इकट्ठा होना, दंगा करना, विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, घर में जबरन घुसना और चोरी शामिल हैं, जिसके लिए टाइटलर ने खुद को दोषी नहीं ठहराया है। वह ट्रायल कोर्ट के 30 अगस्त के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार पाया गया था।
80 वर्षीय टाइटलर, जो हृदय रोग और मधुमेह सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि आरोप तय करना “विकृत, अवैध और विवेकपूर्ण नहीं था।” उन्होंने आगे दावा किया कि आरोपों में विश्वसनीय साक्ष्यों का अभाव है और ट्रायल कोर्ट का निर्णय “यांत्रिक रूप से” पारित किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 मई, 2023 को टाइटलर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। आरोप पत्र के अनुसार, टाइटलर ने कथित तौर पर 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आज़ाद मार्केट के बाहर भीड़ को उकसाया, जिससे गुरुद्वारा जलाया गया और सिख ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह की मौत हो गई। सीबीआई के आरोप पत्र में उद्धृत एक गवाह ने दावा किया कि टाइटलर एक सफेद एंबेसडर कार से निकले और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद सिखों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देकर भीड़ को उकसाया।
31 अक्टूबर 1984 को गांधीजी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई तथा सिख समुदाय में अन्याय के आरोप लंबे समय तक बने रहे।