दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम हत्या मामले में पहलवान सुशील कुमार को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में हुई पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की 2021 की हत्या के मामले में ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को जमानत दे दी है। यह फैसला मंगलवार, 4 मार्च, 2025 को आया, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव नरूला सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे।

सुशील कुमार, जो तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है, को जमानत के लिए एक शर्त के रूप में ₹50,000 का निजी मुचलका और उसी राशि के दो जमानतदार जमा करने का निर्देश दिया गया था। खेल जगत में कुमार की प्रमुखता के कारण इस मामले ने व्यापक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कथित तौर पर एक संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उसके दोस्तों पर जानलेवा हमला किया गया था।

जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, हमले के कारण धनखड़ को एक कुंद वस्तु के प्रभाव के कारण मस्तिष्क में काफी क्षति हुई। कुमार और उसके कई सहयोगियों को इस घटना में फंसाया गया, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और लंबी कानूनी लड़ाई चली।

जमानत की सुनवाई के दौरान कुमार के वकील एडवोकेट आर.के. मलिक ने मुकदमे की धीमी गति पर प्रकाश डाला और कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 200 गवाहों में से अब तक केवल 31 की ही जांच की गई है। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे की अपेक्षित अवधि को देखते हुए, अदालती कार्यवाही में अनुचित देरी के आधार पर कुमार जमानत के हकदार हैं।

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