दिल्ली हाईकोर्ट ने 2012 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट मामले में सीबीआई को अमेरिकी कारोबारी सी एडमंड्स एलन की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिकॉर्ड करने की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को 79 वर्षीय अमेरिकी व्यवसायी सी. एडमंड्स एलन की गवाही न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करने की अनुमति दे दी है। यह मामला 2012 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के तहत दर्ज है, जो हथियार व्यापारी अभिषेक वर्मा से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की एकल पीठ ने यह आदेश सीबीआई की उस अपील पर सुनाया जिसमें एजेंसी ने निचली अदालत के 6 अप्रैल 2023 के आदेश को चुनौती दी थी।

अगस्त 2012 में सीबीआई ने वर्मा और उनकी सहयोगी अंका मारिया नियाक्सू के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। उन पर रक्षा मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेजों, जैसे भारतीय वायुसेना की खरीद योजनाओं और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठकों के मिनट्स रखने का आरोप है।

यह मामला तब शुरू हुआ जब एलन ने 6 जून 2012 को तत्कालीन रक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा और उसमें रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां व दस्तावेज़ भेजे। एलन ने दावा किया था कि ये दस्तावेज़ उन्हें अभिषेक वर्मा से प्राप्त हुए थे।

ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें एलन की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा था कि अमेरिका में स्थित गवाह को गोपनीय दस्तावेज दिखाना गोपनीयता प्रावधानों का उल्लंघन हो सकता है और इससे संवेदनशील सूचनाओं का लीक होने का खतरा है।

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सीबीआई ने हाईकोर्ट में दलील दी कि एलन महत्वपूर्ण गवाह हैं जिन्हें जांच के दौरान भी बयान के लिए बुलाया गया था। एजेंसी ने कहा कि OSA में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही रिकॉर्ड करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते सुरक्षा उपाय और इन-कैमरा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं।

सीबीआई ने यह भी बताया कि एलन वरिष्ठ नागरिक हैं और गंभीर हृदय व अस्थि संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, इसलिए भारत आकर गवाही देना उनके लिए संभव नहीं है।

वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सीबीआई की याचिका भ्रामक और तथ्यों के दमन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि एलन, जो एम/एस गैटन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और शेयरधारक थे (यह कंपनी वर्मा और नियाक्सू ने अमेरिका में बनाई थी), कंपनी के दैनिक संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते थे। ऐसे में उन्हें सह-अभियुक्त बनाया जाना चाहिए था, न कि अभियोजन गवाह

हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि OSA इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही रिकॉर्ड करने पर रोक नहीं लगाता, यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं।

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“हालांकि ट्रायल कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई यह आशंका कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोपनीय सूचनाएं लीक हो सकती हैं, निराधार नहीं कही जा सकती, लेकिन इसका कानूनी समाधान प्रतिबंध नहीं बल्कि उचित नियमन और सुरक्षा उपायों के माध्यम से जोखिम का प्रबंधन है,” अदालत ने कहा।

न्यायमूर्ति नरूला ने स्पष्ट किया कि OSA की धारा 14, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 327 के साथ पढ़े जाने पर अदालत को इन-कैमरा कार्यवाही करने और गोपनीयता बनाए रखने के उपाय तय करने का अधिकार देती है।

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“OSA मुकदमों को रोकता नहीं है; यह केवल यह निर्धारित करता है कि संवेदनशील मामलों की सुनवाई किस प्रकार की जाए। न्यायिक दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि जोखिम को नियंत्रित करते हुए कार्यवाही की अखंडता बनाए रखी जाए,” न्यायमूर्ति नरूला ने अपने 12-पृष्ठीय फैसले में लिखा।

हाईकोर्ट ने सीबीआई को अनुमति दी कि सी. एडमंड्स एलन की गवाही न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड की जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि कार्यवाही इन-कैमरा हो और गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी सावधानियां बरती जाएं।

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