दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी विनियमन और बिटबीएनएस संकट जांच की याचिका पर आरबीआई और सेबी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से भारतीय क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बिटबीएनएस में कथित वित्तीय संकट से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है। हाल ही में प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं द्वारा निकासी रोके जाने की रिपोर्ट के बाद जांच की गई है, जिसके बाद सख्त क्रिप्टोकरंसी विनियमन और एक्सचेंज के संचालन की जांच की मांग की गई है।

बिटबीएनएस के 16 परेशान उपयोगकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में प्लेटफॉर्म के वित्तीय लेन-देन और उपयोगकर्ता के फंड के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की नियुक्ति की मांग की गई है। याचिका में भारत में क्रिप्टोकरंसी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) के लिए अधिक मजबूत नियामक ढांचे की सख्त जरूरत पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें धोखाधड़ी, वित्तीय नुकसान और कुप्रबंधन के लिए मौजूदा विनियमन की कमी को एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बताया गया है।

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अदालती कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने BitBNS पर फरवरी 2022 में ‘सिस्टम रखरखाव’ के बहाने साइबर हमले को कथित रूप से छिपाकर अपने उपयोगकर्ताओं की वित्तीय और मनोवैज्ञानिक भलाई से समझौता करने का आरोप लगाया। इस उल्लंघन के कारण कथित तौर पर उपयोगकर्ता के फंड का अवैध रूप से विदेश में स्थानांतरण हुआ, जिससे क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र में जवाबदेह शासन की मांग तेज हो गई।

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मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने जांच करने के लिए सक्षम अधिकारियों के बारे में सवाल उठाए, वकील ने पुष्टि की कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी एजेंसियां ​​इस कार्य के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। अदालत ने बाद में याचिका में नामित अन्य लोगों के अलावा सेबी और आरबीआई को इन आरोपों की पुष्टि करने का निर्देश दिया और 4 अप्रैल को अनुवर्ती सुनवाई निर्धारित की।

याचिका में BitBNS उपयोगकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले कई गंभीर मुद्दों को रेखांकित किया गया है, जिसमें फंड निकासी में लंबी देरी और पोर्टफोलियो मूल्यों में विसंगतियां शामिल हैं जो बाजार के रुझान को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं, जिससे निवेशकों के बीच काफी परेशानी होती है। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर कई शिकायतें और सामूहिक शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उनके प्रयासों को अधिकार क्षेत्र और बुनियादी ढाँचे की सीमाओं ने बाधित कर दिया है, जिसके कारण उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ रही है।

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याचिका में रखी गई माँगों में सेबी, आरबीआई, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक व्यापक नियामक ढाँचा स्थापित करना शामिल है। इसमें बिटबीएनएस की कथित वित्तीय अनियमितताओं और परिचालन कमियों की एसआईटी या सीबीआई द्वारा गहन जाँच, निकासी प्रतिबंधों को हटाने और प्लेटफ़ॉर्म के कुप्रबंधन के कारण पीड़ित उपयोगकर्ताओं के लिए मुआवज़ा देने की भी माँग की गई है।

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