दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा के खिलाफ महिला पत्रकारों द्वारा दायर नई याचिका पर सुनवाई के लिए 10 सितंबर की तारीख तय की है। याचिका में मित्रा पर सोशल मीडिया पर मानहानिपूर्ण पोस्ट डालने का आरोप लगाया गया है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने इससे पहले मित्रा को न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों के खिलाफ की गई कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया था और कहा था कि इस तरह की भाषा “सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है।”
ताज़ा आवेदन में आरोप लगाया गया है कि मित्रा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कई नई मानहानिपूर्ण पोस्ट की हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इन पोस्ट को हटाने और उन्हें आगे ऐसे बयान देने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है।

गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत को बताया गया कि मित्रा ने अंतरिम आवेदन का जवाब दाखिल कर दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्हें यह जवाब 27 अगस्त को प्राप्त हुआ और rejoinder दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने यह अनुमति देते हुए निर्देश दिया कि rejoinder अगली तारीख से पहले दाखिल किया जाए।
अब इस मामले की सुनवाई 10 सितंबर को होगी।