श्रद्धा वाकर हत्याकांड: दिल्ली की अदालत मंगलवार को पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर आदेश पारित करेगी

दिल्ली की एक अदालत मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर का गला घोंटने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुना सकती है।

29 अप्रैल को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल पाहुजा ने पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को स्थगित कर दिया, यह देखते हुए कि संबंधित न्यायाधीश छुट्टी पर थे।

अदालत ने पीड़िता के पिता विकास वल्कर की याचिका पर सुनवाई नौ मई तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि परंपरा और संस्कृति के अनुसार उनकी बेटी के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिया जाए।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ-साथ आरोप तय करने पर अभियुक्तों की दलीलें सुनने के बाद 29 अप्रैल के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को वाकर के पिता के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था।

पूनावाला पर दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की।

पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को वाकर का कथित रूप से गला घोंट दिया था, जिसके बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए और दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक फ्रिज में रखा। पकड़े जाने से बचने के लिए उसने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग जगहों पर बिखेर दिया।

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