दिल्ली हाईकोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का पंजीकरण रद्द करने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) का पंजीकरण रद्द न करने के भारत के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा है। यह फैसला 16 जनवरी को पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने तिरुपति नरसिम्हा मुरारी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए सुनाया।

अपीलकर्ता ने AIMIM के पंजीकरण को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि पार्टी का संविधान केवल एक धार्मिक समुदाय-मुसलमानों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, यह दावा करते हुए कि यह संविधान और जनप्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है। हालांकि, अदालत ने पाया कि AIMIM ने कानूनी आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया था, जिससे अपीलकर्ता की मुख्य दलील खारिज हो गई।

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पीठ ने एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले से सहमति जताते हुए कहा, “एकल न्यायाधीश ने तदनुसार माना था कि भारत के चुनाव आयोग के पास अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित आधारों पर एआईएमआईएम का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियाँ नहीं हैं। हम उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, अपील अयोग्य है।”

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उन्होंने आगे बताया कि आरपी अधिनियम की धारा 29ए(5), जो राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के पालन से संबंधित है, एआईएमआईएम द्वारा पूरी तरह से संतुष्ट थी। पीठ ने कहा, “हमें एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष में कोई कमी नहीं दिखती कि अधिनियम की धारा 29ए(5) की आवश्यकताएँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसलिए, एआईएमआईएम को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण रद्द करने का कोई आधार नहीं है।”

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