दिल्ली हाईकोर्ट ने जेएसडब्ल्यू (JSW) एमजी मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चूंकि विशाखापत्तनम की एक सक्षम दीवानी अदालत (Civil Court) ने पहले ही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (“आर्बिट्रेशन एक्ट”) की धारा 8 के तहत कंपनी के आवेदन को खारिज कर
