दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘मोती महल’ ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिष्ठित ‘मोती महल’ ब्रांड से जुड़े चल रहे ट्रेडमार्क उल्लंघन विवाद में हस्तक्षेप किया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करना ने ‘मोती महल’ ट्रेडमार्क के अनधिकृत उपयोग के विरुद्ध निरोधक आदेश जारी करके दिवंगत श्री कुंदन लाल गुजराल की पुत्री रूपा गुजराल को अंतरिम राहत प्रदान की, जिन्हें तंदूरी चिकन, बटर चिकन और दाल मखनी जैसे प्रसिद्ध व्यंजन बनाने का श्रेय दिया जाता है।

अपने निर्णय में न्यायमूर्ति पुष्करना ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे मामले के पूर्ण समाधान तक ‘मोती महल’ नाम के अंतर्गत किसी भी व्यवसाय के सभी विज्ञापन, बिक्री और प्रचार को रोक दें। व्यापक आदेश ट्रेडमार्क या उसके किसी भी भाग के उपयोग सहित किसी भी उल्लंघनकारी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है, जिसे वादी के लंबे समय से स्थापित और सुप्रसिद्ध ब्रांड के रूप में देखा जा सकता है।

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यह कानूनी कार्रवाई मई 2024 की शुरुआत में वादी द्वारा प्रतिवादियों द्वारा अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समान ‘मोती महल’ चिह्न के उपयोग की खोज के बाद शुरू की गई थी, जहाँ उन्होंने 1947 में स्थापित ब्रांड के साथ ऐतिहासिक जुड़ाव का झूठा दावा किया था। मूल दरियागंज रेस्तरां में अपने शेयर बेचने के बावजूद, वादी कहते हैं कि उन्होंने ‘मोती महल’ ट्रेडमार्क और उससे जुड़ी साख के अनन्य अधिकार बरकरार रखे हैं।

मुकदमे में प्रतिवादियों पर श्री गुजराल से जुड़ी व्यापक साख का दुर्भावनापूर्ण तरीके से फायदा उठाने का आरोप लगाया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित व्यंजनों के अग्रणी के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रतिवादियों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने वादी की सहमति के बिना ‘मोती महल’ के समान ट्रेडमार्क पंजीकृत करने की कोशिश की और अन्य पक्षों को समान चिह्नों का उपयोग करने से रोकने वाले पिछले हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला दिया।

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