दिल्ली हाईकोर्ट ने लाल किले पर कब्जे के लिए बहादुर शाह जफर-द्वितीय के वंशज की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर-द्वितीय के परपोते की विधवा सुल्ताना बेगम की अपील खारिज कर दी, जिसमें ऐतिहासिक लाल किले पर कब्जे की मांग की गई थी। यह अपील हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश द्वारा 2021 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई थी, जिसने पहले दाखिल करने में काफी देरी के कारण उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने फैसला सुनाया कि प्रारंभिक निर्णय को चुनौती देने में ढाई साल से अधिक की देरी अनुचित थी, उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर देरी कई दशकों तक चली, जिससे अपील सीमा से वर्जित हो गई। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि इतनी बड़ी देरी को माफ नहीं किया जा सकता और देरी की माफी के लिए आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे अपील भी खारिज हो गई।

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अपनी याचिका में सुल्ताना बेगम ने दावा किया था कि भारत के समृद्ध इतिहास का प्रतीक और कभी मुगल बादशाहों का निवास स्थान रहे लाल किले पर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था। उन्होंने तर्क दिया कि बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र-द्वितीय के निर्वासन और अंततः अंग्रेजों द्वारा कब्ज़ा किए जाने के बाद, उनके परिवार को उनकी पैतृक संपत्ति से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित किया गया।

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वकील विवेक मोरे के माध्यम से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि लाल किले की कानूनी उत्तराधिकारी और मालिक होने के नाते, सुल्ताना बेगम 1857 से इसके निरंतर और कथित अवैध कब्जे के लिए भारत सरकार से इसके कब्जे या वैकल्पिक रूप से पर्याप्त मुआवजे की हकदार हैं। याचिका में केंद्र से लाल किले को वापस करने या इसके कब्जे से पहले के मुआवजे का अनुरोध किया गया है।

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