दिल्ली हाईकोर्ट ने अनधिकृत कॉलोनी में सीवेज, कचरा निपटान सुविधाओं की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट  ने राष्ट्रीय राजधानी में एक अनधिकृत कॉलोनी में सीवेज और कचरा निपटान सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सर्व सेवा ट्रस्ट द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि इसने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सुविधाएं प्रदान करने की वैधता पर सवाल उठाया था।

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“कल कोई हाईकोर्ट  की भूमि पर अतिक्रमण करेगा, क्या हम उन्हें सीवेज सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं?” इसने पूछा.

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जनहित याचिका में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली सरकार से कॉलोनी के लिए सीवेज सुविधाओं और कचरा निपटान उपायों की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था। हालाँकि, अदालत को सूचित किया गया कि विचाराधीन कॉलोनी अनधिकृत है, और एमसीडी द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के प्रयासों को आसपास के क्षेत्रों के निवासियों की आपत्तियों का सामना करना पड़ा है।

इन परिस्थितियों के आलोक में, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि अनधिकृत कॉलोनी के निवासी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले थे, और इसलिए, अदालत इस मामले पर निर्देश जारी नहीं कर सकती।

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यह माना गया कि रिट याचिका जैसे उपायों का उपयोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों द्वारा नहीं किया जा सकता है।

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