सरकारी बंगला आवंटन विवाद: अंतरिम आदेश को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

आप सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम आदेश को खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।

READ ALSO  Delhi HC Asks LG to Hear Private School Before Taking Over its Management

चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है.

ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है।

READ ALSO  वर्चुअल कोर्ट से 1.178 करोड़ मामलों को तय किया गयाः जस्टिस चंद्रचूड़

ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

इसमें कहा गया था कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

READ ALSO  यूपी के 94 डीफार्म कॉलेज के पुनः निरीक्षण के सरकार के आदेश पर एक कॉलेज को मिली राहत- निरीक्षण पर लगा रोक
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles