सरकारी बंगला आवंटन विवाद: अंतरिम आदेश को रद्द करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया

आप सांसद राघव चड्ढा ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अंतरिम आदेश को खाली करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी, जिसने राज्यसभा सचिवालय को उन्हें आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का उल्लेख किया गया, जो इसे बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई।

चड्ढा के वकील ने कहा कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बेदखली की कार्यवाही चल रही है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब उसे हटा दिया गया है.

ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर के आदेश में कहा है कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है।

ट्रायल कोर्ट ने 18 अप्रैल को पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की थी, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

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इसमें कहा गया था कि चड्ढा को अंतरिम राहत दी गई थी कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया के बिना आवास से बेदखल नहीं किया जाएगा।

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