दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़छाड़ की प्राथमिकी को खारिज किया, समझौते के तौर पर नीम के पौधे लगाने का आदेश दिया

एक अनोखे समाधान में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति और उसके दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी को खारिज कर दिया, जिन पर पहले एक महिला रिश्तेदार से छेड़छाड़ का आरोप था, यह देखते हुए कि संबंधित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण समझौता कर लिया है। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की अगुवाई वाली अदालत ने प्रत्येक आरोपी को अपने समझौते के हिस्से के रूप में 50 नीम के पौधे लगाने का निर्देश दिया।

यह निर्णय तब आया जब अदालत को सूचित किया गया कि विवाद, जिसमें 2015 में छेड़छाड़, चोट पहुंचाने, चोरी और गलत तरीके से रोकने के आरोप शामिल थे, मध्यस्थता के माध्यम से सुलझा लिया गया था। शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ही रिश्तेदार हैं और उन्होंने मामले को शांत करने और सौहार्दपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने का इरादा व्यक्त किया।

न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने पारिवारिक विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए कहा, “तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं पर लागत लगाने के बजाय, उन्हें प्रत्येक पर नीम के 50 पौधे लगाने का निर्देश दिया जाता है।” छावला पुलिस स्टेशन के इलाके में उचित बागवानी अधिकारियों की देखरेख में पौधे लगाए जाने हैं।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि लगाए गए पौधों की तस्वीरें पुलिस रिपोर्ट के साथ आठ सप्ताह के भीतर जमा की जानी चाहिए। इसके अलावा, पौधों के रखरखाव की देखरेख भी अधिकारियों द्वारा की जानी है, ताकि पर्यावरण पहल की सफलता सुनिश्चित हो सके।

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पेड़ लगाने के निर्देश का पालन न करने की स्थिति में, याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जिसे दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देना होगा।

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