संसद सुरक्षा उल्लंघन: हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपी को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने के आदेश पर रोक लगा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें शहर पुलिस को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में एक आरोपी को एफआईआर की एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने निचली अदालत के 21 दिसंबर के आदेश को चुनौती देने वाली पुलिस की याचिका पर आरोपी नीलम देवी को नोटिस जारी किया, जिसमें जांच एजेंसी को कानून के अनुसार आरोपी के वकील को एफआईआर की एक प्रति सौंपने का निर्देश दिया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा, “21 दिसंबर के आदेश के क्रियान्वयन पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है। सुनवाई की अगली तारीख के लिए आरोपी को नोटिस जारी किया गया है।” और मामले को 4 जनवरी, 2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पुलिस के वकील ने तर्क दिया कि संवेदनशील मामलों में, आरोपी को आयुक्त से संपर्क करना होगा जो एफआईआर की एक प्रति प्रदान करने के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन करेगा और यदि इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वे राहत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

दिल्ली पुलिस ने कहा, हालांकि, निचली अदालत ने पुलिस को आरोपी को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश देकर गलती की।

गुरुवार को ट्रायल कोर्ट ने संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे और नीलम देवी की हिरासत 5 जनवरी तक बढ़ा दी।

नीलम के आवेदन पर निचली अदालत ने जांच अधिकारी (आईओ) को एफआईआर की एक प्रति उसके वकील को सौंपने का निर्देश दिया।

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13 दिसंबर को 2001 के संसद आतंकवादी हमले की बरसी पर एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में, दो आरोपी – सागर शर्मा और मनोरंजन डी – शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए, कनस्तरों से पीली गैस छोड़ी और कुछ सांसदों द्वारा दबाए जाने से पहले नारे लगाए।

लगभग उसी समय, दो अन्य – अमोल शिंदे और नीलम देवी – ने संसद भवन परिसर के बाहर “तानाशाही नहीं चलेगी” चिल्लाते हुए कनस्तरों से रंगीन गैस का छिड़काव किया।

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मामले में पुलिस ने चारों आरोपियों के अलावा ललित झा और महेश कुमावत को गिरफ्तार किया है. सभी छह आरोपियों से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा रही है.

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