दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की जमानत अवधि बढ़ाने से किया इनकार, सरेंडर करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने सेंगर को 20 जनवरी की पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार सरेंडर करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ, जिन्होंने पहले सेंगर की सुनवाई की थी और उसे दोषी ठहराया था, ने जमानत अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और मामले की सुनवाई 27 जनवरी को एक अन्य पीठ द्वारा निर्धारित की है।

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कार्यवाही के दौरान, सेंगर के वकील ने एम्स में आगामी आंख की सर्जरी का हवाला देते हुए चिकित्सा आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया। हालांकि, न्यायालय ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया, “एम्स आपको एक और तारीख देगा।”

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के वकील ने अदालत को याद दिलाया कि 20 दिसंबर को सेंगर की जमानत को एक महीने के लिए बढ़ाते समय, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने इस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें सेंगर को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के आदेश का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया।

सेंगर, जो 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार में अपनी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण दिसंबर की शुरुआत में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे बाद में एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था।

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दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ चल रही अपील, जिसमें सेंगर को दोषी ठहराया गया था, अभी भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त, बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत से संबंधित एक जुड़ा मामला, जिसके लिए सेंगर अंतरिम जमानत के विस्तार की भी मांग कर रहा है, एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है।

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