दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक आतंकवाद वित्तपोषण मामले में बारामुला के सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के 21 मार्च के उस आदेश के खिलाफ दायर इंजीनियर राशिद की अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
अदालत ने एनआईए को एक अन्य याचिका पर भी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें राशिद ने मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया को चुनौती दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि एजेंसी का जवाब केवल आरोपों को चुनौती देने में लगभग 1,100 दिनों की देरी के मुद्दे तक ही सीमित होना चाहिए।
दोनों मामलों को सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें एनआईए ने 2017 के आतंकवाद वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था।