एक अभूतपूर्व फैसले में, न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की अगुवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंग प्रत्यारोपण मामलों को नियंत्रित करने वाले मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण नियम, 2014 के तहत प्राधिकरण समिति के लिए स्पष्ट समयसीमा निर्धारित की है। अदालत का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य के अधिकार की रक्षा करते
