दिल्ली हाई कोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों पर मौत की सजा पाए दोषी की सरकारी रिपोर्ट मांगने वाली याचिका खारिज कर दी

दिल्ली हाईकोर्ट  ने शुक्रवार को कहा कि खुफिया एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट और डोजियर का आरटीआई अधिनियम के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता है, खासकर अगर वे देश की संप्रभुता या अखंडता के साथ समझौता करते हैं। हाईकोर्ट  का आदेश मौत की सजा पाए दोषी एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी की उस याचिका को खारिज करते हुए

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