दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित बीजेपी विधायकों से पूछा, क्या आप एलजी से माफी मांगेंगे?

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा से निलंबित सात भाजपा विधायकों से पूछा कि क्या वे उनसे माफी मांगने को तैयार हैं।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने निलंबित विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से इस पहलू पर निर्देश लेने को कहा, जब विधानसभा के वरिष्ठ वकील ने कहा कि सांसद राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था।

विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने कहा कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा शामिल है।

उन्होंने कहा, “मैंने स्पीकर से बात की। उन्होंने राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए मार्ग का भी सुझाव दिया। अगर सदस्य आएं और स्पीकर से मिलें और एलजी से माफी मांगें, तो पूरी बात रखी जा सकती है।”

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विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने कहा कि एलजी से माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में निर्देशों के साथ वापस आने को कहा।

भाजपा के सात विधायकों – मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जीतेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा से अपने अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती देते हुए सोमवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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उन्होंने कहा कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही के समापन तक उनका निलंबन लागू नियमों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप विधायक चल रहे बजट सत्र में भाग लेने में असमर्थ थे।

भाजपा विधायकों ने 15 फरवरी को अपने संबोधन के दौरान उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना को कई बार रोका था क्योंकि उन्होंने आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कई मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमला करने की कोशिश की।

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