हाईकोर्ट ने कहा, महरौली में डीडीए के डेमोलिशन अभियान में डीयूएसआईबी की कोई भूमिका नहीं है

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि महरौली में डीडीए द्वारा प्रस्तावित विध्वंस अभियान या विस्थापित निवासियों के पुनर्वास में इसकी कोई भूमिका नहीं है।

डीयूएसआईबी ने कहा कि जमीन की मालिकी एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण है और महरौली में घोसिया स्लम कॉलोनी द्वारा दायर याचिका में बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है, जिसे अधिकारियों द्वारा ध्वस्त किया जाना था।

“जाहिर है, मौजूदा मामले में, कथित विध्वंस अभियान प्रतिवादी नंबर 1 (डीडीए) द्वारा प्रस्तावित किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता (स्लम कॉलोनी) के अनुसार भूमि-स्वामित्व एजेंसी, डीडीए है। .

याचिका के जवाब में दायर हलफनामे में डीयूएसआईबी ने कहा, “इसलिए, इसके मद्देनजर, जहां तक प्रतिवादी (डीयूएसआईबी) का संबंध है, याचिकाकर्ता के विध्वंस या पुनर्वास में इसकी कोई भूमिका नहीं है।”

यह मामला न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के समक्ष आया जिन्होंने इसे 14 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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डीयूएसआईबी ने कहा कि डीडीए दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास (शहरी) के तहत झुग्गीवासियों (केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों की भूमि के संबंध में) के यथास्थान पुनर्वास के लिए राज्य स्तर की नोडल एजेंसी है।

इसने कहा कि 2015 की दिल्ली स्लम पुनर्वास नीति के अनुसार डीडीए के प्रतिनिधियों के साथ कॉलोनी का कोई संयुक्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है और “चूंकि इस मामले में भूमि स्वामित्व एजेंसी डीडीए है, इसलिए, पुनर्वास, पुनर्वास या इन-सीटू अपग्रेडेशन के तहत, अगर बिल्कुल भी किया जाना है, तो डीडीए द्वारा किया जाना चाहिए”।

डीडीए, जिसने याचिका के जवाब में एक हलफनामा भी दायर किया, ने कहा कि तथ्यात्मक रूप से कॉलोनी झुग्गी बस्ती नहीं है और यह 2006, 2008 और 2010 की घोसिया कॉलोनी की गूगल अर्थ से ली गई छवि से स्पष्ट है कि “पूरा क्षेत्र हरा-भरा था” .

इसके बाद 2012 के आसपास, झुग्गियों का निर्माण शुरू हुआ और उस वर्ष के अंत में, डीडीए ने कॉलोनी से गुग्गियों को गिराने के लिए पुलिस सहायता मांगी और उन सभी को हटा दिया, यह कहा।

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डीडीए ने कहा, “मार्च 2022 में गूगल अर्थ से ली गई तस्वीर उसी क्षेत्र में अतिक्रमण दिखाती है।”

अदालत ने स्लम कॉलोनी की 400 झुग्गियों पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है।

डीडीए ने 10 फरवरी को पुलिस सुरक्षा के बीच महरौली इलाके में एक डेमोलिशन अभियान शुरू किया। हालांकि, 14 फरवरी को, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने डीडीए को महरौली और लाधा सराय गांवों में अतिक्रमण विरोधी अभियान को अगले निर्देश तक रोकने का निर्देश दिया था, राज निवास के अधिकारियों ने कहा था।

स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि अंधेरिया मोड़ पर औलिया मस्जिद के पास दो और तीन मंजिला इमारतों और कुछ झुग्गियों को ड्राइव के दौरान उस सुबह ध्वस्त कर दिया गया था।

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जिस भूमि पर कथित अतिक्रमण किया गया था, वह डीडीए, वक्फ बोर्ड और एएसआई सहित कई एजेंसियों की थी, यह दावा किया गया है।

विध्वंस नोटिस के अनुसार, जिस भूमि पर डेमोलिशन किया जा रहा है वह महरौली पुरातत्व पार्क का एक हिस्सा है और “मौजूदा अनाधिकृत अतिक्रमण” पार्क के विकास में बाधा के रूप में कार्य कर रहा है।

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