ठाणे निकाय अधिकारी पर हमले का मामला: राकांपा के चार कार्यकर्ताओं को जमानत मिली; अदालत ने विधायक जितेंद्र आव्हाड की गिरफ्तारी से सुरक्षा तीन मार्च तक बढ़ाई

महाराष्ट्र में ठाणे जिला अदालत ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के चार कार्यकर्ताओं को एक नागरिक अधिकारी पर इस महीने की शुरुआत में हुए हमले के मामले में जमानत दे दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने प्रत्येक को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

ठाणे के सहायक नगर आयुक्त महेश अहेर को 15 फरवरी को एक ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से पीटा गया था जिसमें वह कथित रूप से धमकी दे रहे हैं।

राकांपा के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हाड सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ नौपाड़ा पुलिस ने हमले के लिए भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

इस बीच, अदालत ने मारपीट के मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा बढ़ाने के आव्हाड के आवेदन पर सुनवाई 3 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, अदालत ने राकांपा विधायक को 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया था।

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