दिल्ली हाईकोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (एआईएमआईएम) का पंजीकरण रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है, तथा भारत के चुनाव आयोग में पार्टी के पंजीकरण की पुष्टि की है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है तथा इस बात पर प्रकाश डाला कि यह एआईएमआईएम सदस्यों के एक वैध राजनीतिक दल के रूप में अपने राजनीतिक विश्वासों की वकालत करने के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती है।
तिरुपति नरसिंह मुरारी द्वारा दायर याचिका में शुरू में एआईएमआईएम के पंजीकरण को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसका उद्देश्य केवल एक धार्मिक समुदाय के हितों को आगे बढ़ाना है, इस प्रकार संविधान तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। हालांकि, अदालत ने पाया कि AIMIM ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29A का अनुपालन किया है, जिसके अनुसार राजनीतिक दल के संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ-साथ संविधान के प्रति निष्ठा की आवश्यकता होती है।
न्यायमूर्ति जालान ने 1989 में अपने पंजीकरण आवेदन के दौरान AIMIM द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज का संदर्भ दिया, जिसमें आवश्यक विधायी शर्तों के अनुरूप इसके संविधान में संशोधन की पुष्टि की गई थी। अदालत के 17 पृष्ठों के फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि चुनाव आयोग को आम तौर पर किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशिष्ट अपवादों की पहचान नहीं की जाती है।
पूरी सुनवाई के दौरान, यह पता चला कि मुरारी ने 2018 में तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के सदस्य के रूप में याचिका दायर की थी, और तब से वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए थे। अदालत ने कहा कि मुरारी की दलीलों में AIMIM के उद्देश्यों और सिद्धांतों की व्यापक समीक्षा की मांग की गई थी, एक प्रक्रिया जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मिसाल के अनुसार चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता है।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तुत तर्क एआईएमआईएम के सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। निर्णय ने भारतीय कानून के तहत राजनीतिक संस्थाओं को दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को दोहराया, जिससे उन्हें बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने राजनीतिक एजेंडे को संगठित करने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई।