दिल्ली हाई कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट  ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता की जमानत याचिका पर गुरुवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी कविता द्वारा दायर रिट याचिका पर भी सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती दी गई थी। .

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका के साथ मामले की आगे की सुनवाई 24 मई को होगी।

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6 मई को यहां एक विशेष अदालत द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के बाद कविता ने हाईकोर्ट  का रुख किया।

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पिछले हफ्ते, ईडी ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत के समक्ष अपना सातवां आरोपपत्र दायर किया, जिसमें कविता और अन्य को आरोपी बनाया गया।

कविता को पहले ईडी और बाद में 11 अप्रैल को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था जब वह तिहाड़ जेल में थी।

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