दिल्ली हाईकोर्ट ने विज्ञापनों में फिजिक्स वाला का अपमान करने के लिए स्कॉलर्स डेन के खिलाफ निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार, 3 दिसंबर को स्कॉलर्स डेन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, जिसमें उन्हें एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला (PW) को लक्षित करने वाले विज्ञापनों में “सस्ता वाला” (सस्ता वाला) जैसे अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने से रोक दिया गया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने जोर देकर कहा कि स्कॉलर्स डेन को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या किसी अन्य मीडिया रूप में ऐसे किसी भी विज्ञापन का प्रसारण, मुद्रण और प्रकाशन बंद करना चाहिए जो फिजिक्स वाला की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।

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शिक्षक अलख पांडे द्वारा 2016 में स्थापित और शुरुआत में एक YouTube चैनल के माध्यम से लोकप्रिय फिजिक्स वाला को 50 रुपये से 1 लाख रुपये के बीच के पाठ्यक्रमों के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ बनाने के लिए मान्यता दी गई है। कंपनी ने तर्क दिया कि स्कॉलर्स डेन द्वारा उनके विज्ञापनों में इस्तेमाल किया गया शब्द “सस्ता वाला” एक गलत कहानी बनाता है कि PW की सामर्थ्य कम गुणवत्ता का पर्याय है, जो संभावित रूप से उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।

अदालत का यह फैसला तब आया जब फिजिक्स वाला के वकील ने सबूत पेश किए कि विज्ञापन न केवल उनके कोचिंग सेंटर के बाहर लगाए गए थे बल्कि सोशल मीडिया पर भी व्यापक रूप से प्रसारित किए गए थे। न्यायमूर्ति पुष्करना ने अपने फैसले में कहा कि फिजिक्स वाला ने निषेधाज्ञा के लिए प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है, उन्होंने कहा कि इसके बिना, कंपनी को अपूरणीय क्षति हो सकती है और सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में था।

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